Corona रोकने के लिए सीएम के सख्त निर्देश, सोमवार सुबह तक लॉकडाउन, जानें क्या है नियम

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लखनऊ : बढ़ते कोरोना (Corona) को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त कदम उठा रहे हैं। अब पूरे प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन (Lockdown) का ऐलान किया गया है। इसके अलावा राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा चुका है। इसलिए शनिवार रात से ही इस कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) की शुरुआत हो जाएगी, जो सोमवार की सुबह 7 बजे यानी 35 घंटे बाद समाप्त होगी। कोरोना को रोकने के लिए सीएम की तरफ से कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं।

शासन ने शादी से लेकर जारी किए खास निर्देश, जानें

17 अप्रैल को अवनीश अवस्थी (अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग) की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को लिए खास निर्देश जारी किया गया है। इसमें दैनिक कामगारों, श्रमिकों से लेकर शादियों के लिए भी खास निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, कुछ नियमों के पालन की अनिवार्यता के साथ छूट रहेगी। छात्रों को परीक्षा के दौरान आईडी कार्ड दिखाकर जाने की अनुमति रहेगी।

लॉकडाउन के दौरान जारी किए खास निर्देश इस प्रकार हैं

1- श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

2- शनिवार और रविवार को सभी शादियों को (बंद स्थानों के अंदर 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के साथ) मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग और एसओपी के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ की अनुमति रहेगी.

3- सभी परीक्षाओं जैसे एनडीए आदि की अनुमति दी जाएगी और परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा.

4- सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50% क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी.

5- अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी.

6- जिन उद्योगों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, उन्हें छोड़कर सभी खुलेंगे। खासतौर से फार्मा, सैनेटाइजर बनाने वाली और अन्य ऐसे उद्योग जो कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल हैं। इसलिए ये खुले रहेंगे।

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